मोदी सरनेम विवाद: सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया

नयी दिल्ली। मोदी सरनेम विवाद को लेकर सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई। सूरत कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। मोदी सरनेम  विवादित चार साल पुराना है। केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले वह कोर्ट में तीन बार पेश हो चुके हैं।

सूरत की एक अदालत ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया है और कांग्रेस नेता को दोषी करार दिया हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

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