नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के करीब दो हफ्ते बाद शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर सकती है। उन्हें शराब नीति को लागू करने में अनिमयितता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आम आदमी पार्टी (आप) नेता की अर्जी पर 10 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
न्यायाधीश ने छह मार्च को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अपने आवेदन में, सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें जब भी बुलाया, वह जांच में शामिल हुए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हिरासत में रखकर कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा तथा मामले में बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को ज़मानत मिल चुकी है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इस नीति को अब रद्द किया जा चुका है।