कोटा ।राजस्थान के कोटा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड और महाविद्यालयों की सालाना परीक्षा को देखते हुए अब रात्रि 10 बजे बाद डीजे आदि बजाकर आदि बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला किया है।
पुलिस अधीक्षक (शहर) शरद चौधरी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कॉलेजों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैरिज स्थलों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रात्रि 10 बजे बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे बजाने के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय किया है।
चौधरी ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना करने के लिए कोटा शहर के विभिन्न थानों के प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के मैरिज हॉल सहित अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों के संचालकों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिए कि रात्रि 10 बजे बाद यदि डीजे आदि बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया तो पुलिस प्रशासन कानूनी प्रावधानों के तहत सख्ती से कार्रवाई करेगा।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोटा के 106 मैरिज हॉल और 103 डीजे संचालकों को रात्रि 10 बजे बाद मैरिज हॉल और अन्य सार्वजनिक चुनाव पर डीजे आदि बजाने की अनुमति नहीं देने के लिए पाबंद किया है। कोटा में सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उपयोग पर पाबंदी रहेगी।