नयी दिल्ली। बिहार में जारी जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना का पहला चरण शुरू हुआ था जो 21 जनवरी को समाप्त होगा जबकि दूसरा चरण अप्रैल से शुरू होगा।
जाति जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, ये सबके हित में है। जाति जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है हम तो राज्य में कर रहे हैं। एक-एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को बढ़ाने में सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब मैं रेल मंत्री था तो हम लोगों को ढेर सारी नौकरियां देते थे। संसद में जब रेल बजट पेश किया गया तो तमाम अखबारों में चर्चा हुई। मैं चाहता हूं कि सदन में अलग से रेल बजट पेश किया जाए।