बंगा हिंसा मामले में 14 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

नई दिल्ली। पिछले साल पश्चिम बंगाल में दो समुदायों के सदस्यों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में 14 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आरोपपत्र दायर किया है।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता की एक विशेष एनआईए अदालत में यह आरोपपत्र दायर किया गया। इस घटना के सिलसिले में 10 अक्टूबर, 2022 को इकबालपुर थाने में शुरू में मामला दर्ज किया गया और आठ दिन बाद एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया था।

यह मामला दो समुदायों के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प से संबंधित है, जिसमें पथराव किया गया और एक-दूसरे पर बम फेंके गए। प्रवक्ता के अनुसार आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका और पास खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

एनआईए ने इस घटना के सिलसिले में फकरुद्दीन सिद्दीकी, उसके भाइयों सलाउद्दीन, शहाबुद्दीन, इदुल और जियाउद्दीन के अलावा बदरुल हुसैन और उसके भाई ओहाब हुसैन, गुलाम मोहम्मद इजहार, मुस्तफा हुसैन, जाकिर हुसैन, फैयाज, सनी, राजू और इमामुल हक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

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