नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी जनपद के घनसाली में पिलखी मोटर मार्ग के मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता समेत अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
घनसाली तहसील के पिलखी गांव निवासी केशवानन्द नौटियाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि घनसाली तहसील में पिलखी मोटर मार्ग कई वर्षों से स्वीकृत है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मोटर मार्ग के अभाव में ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू कराने के लिए ग्रामीणों की ओर से जिलाधिकारी, रोक निर्माण विभाग व राज्य सरकार को प्रत्यावेदन सौंसे गये परन्तु अभी तक मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है।