नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुख्यात अपराधी एवं आकाश त्यागी की हत्या के आरोपी विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित को अल्पावधि जमानत (शार्ट टर्म बेल) मंजूर की है। आरोपी को उसके भाई के यकृत प्रत्यारोपण (लिवर ट्रांसप्लांट) के लिये 45 दिन की जमानत दी है।
आरोपी 2016 से देहरादून जेल में बंद है। आरोपी ने न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में शार्ट टर्म बेल प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसका भाई गंभीर रूप से बीमार है। उसका यकृत का प्रत्यारोपण किया जाना है। आरोपी की ओर से अदालत के समक्ष इससे जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। अदालत ने अंत में चीनू पंडित को 45 दिन की जमानत दे दी। आरोपी पर आकाश त्यागी की हत्या का आरोप है।
आकाश की हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ 2016 में हरिद्वार के गंग नगर थाना में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि कुख्यात सरगना चीनू पंडित आकाश त्यागी को अपने साथ ले गया था और वह वापस नहीं लौटा। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जबकि उसके चार साथी फरार हो गये थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया था। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि शार्ट टर्म बेल की अवधि पूरे होने के बाद आरोपी को जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।