पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान की है।
हाल के दिनों में कोविड-19 महामारी के कारण अंडमान और निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रस्तावित सीधी भर्तियों का आयोजन नहीं किया जा सका है।
इस दौरान, कई इच्छुक उम्मीदवारों की उम्र निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा हो चुकी है और वे सीधी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए, विभिन्न हलकों से अनुरोध किया गया था कि ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए जिससे विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित सीधी भर्ती और निकट भविष्य में अधिसूचित होने वाली भर्ती के लिए वे पात्र हो सकें।
उनके अनुरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले समूह ‘बी’ (अराजपत्रित) के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक बार भर्ती नियमों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान की है।
एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, आदेश जारी होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक कैडर में की जाने वाली पहली सीधी भर्ती के लिए यह छूट लागू होगी या यह 31.12.2023 तक लागू रहेगी, जो भी पहले हो।
सभी विभागों को आयु सीमा में छूट के साथ रिक्तियों को अधिसूचित करने से पहले वित्त विभाग के निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करना होगा। अभी प्रदान की गई छूट के अलावा विभिन्न श्रेणियों में पहले से प्रदान की जा रही आयु सीमा में छूट भी लागू रहेगी।