न्यायालय ने खारिज किया , पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका

नैनीताल। पंतनगर में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दिया है।

सरकार की ओर से कहा गया कि न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मामला मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। अभी सरकार अंतिम रूप से तय नहीं कर पायी है कि एयरपोर्ट कहां बनाया जाना है। अदालत ने भी माना कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। सरकार उचित जगह पर एयरपोर्ट बना सकती है। इसके बाद अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सरकार से इस मामले में उचित निर्णय लेने को कहा है।

उधमंसिंह नगर बाजपुर निवासी केशव कुमार पासी की ओर से इस मामले को वर्ष 2020 में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार की ओर से पंतनगर में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसके लिये 1072 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रस्तावित भूमि एयरपोर्ट के लायक नहीं है। भूमि दलदली है।

भारत सरकार की ओर से भी इस भूमि को एयरपोर्ट के योग्य नहीं पाया गया है। सामरिक दृष्टि से यह एअरपोर्ट उचित नहीं है। पंतनगर विश्वविद्यालय देश का दूसरा बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है और इसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विवि देश को बीजों की कुल आपूर्ति का 25 प्रतिशत हिस्सा देता है।

अभी तक विवि की 4300 एकड़ जमीन गैर कृषि कार्यों के लिये दी जा चुकी है। नये एयरपोर्ट के बनने से विवि के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है। विवि के एक ओर सिडकुल तो दूसरी ओर घरेलू एयरपोर्ट मौजूद है।

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