जेलों की सुविधाओं से जुड़ी याचिका की सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुविधाओं से जुड़े एक की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद नियत कर दी है।
न्यायालय में राज्य सरकार ने दावा किया है कि  ऊधमसिंह नगर व पिथौरागढ़ में नई जेल बनायी जा रही हैं। उत्तरकाशी में जेल के लिए जगह का चयन हो रहा है। 
इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ में चल रही है।
पूर्व में न्यायालय ने जेल महानिदेशक से पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन किया गया है  राज्य के जेलों में कितने सीसीटीवी कैमरें लगाए गए हैं।
कैदियों की जेल में रहने की क्या व्यवस्था है  जेल में उनको क्या शिक्षा व रोजगार दिया जा रहा है, जेल मैनुअल में संशोधन किया गया है या नही व जेलों की क्षमता कितनी है  न्यायालय ने इन सभी सवालों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।
गौरतलब है कि रामचन्द्र उर्फ राजू व सन्तोष उपाध्याय ने अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश जारी  कर सभी राज्यों से अपने राज्य की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और जेलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। याचिकाओं में राज्य में खाली पड़ा राज्य मानवाधिकार आयोग के पदों को अभी तक न भरने पर भी नाराजगी जाहिर की है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पांच साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नही किया। याचिकाकर्ताओं ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की मांग की है।

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