रुडक़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने एक फैंसले में उपभोक्ता द्वारा डोमिनोज पिज्जा कम्पनी को शाकाहारी पिज्जा मंगाने के लिए आर्डर करने पर कम्पनी द्वारा लापरवाही के तहत शाकाहारी के बजाए मांसाहारी पिज्जा भेज देने को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए अंकन 9,65,918 रुपये का हर्जाना लगाया है।
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुडक़ी साकेत निवासी शिवांग मित्तल ने 26 अक्टूबर 2020 को शाम साढ़े आठ बजे ऑन लाईन पिज्जा टाको व चोको लावा केक के लिए आर्डर किया था।
डोमिनोज पिज्जा का कर्मचारी एक पैकेट में उंक्त पिज्जा घर पर लाया और शाकाहारी पिज्जा की कीमत 918 रुपये प्राप्त की लेकिन जब उपभोक्ता ने उंक्त पैकेट खोला तो पता चला कि वह मांसाहारी था।
जिससे उपभोक्ता शिवांग मित्तल को उल्टियां लग गई और उनकी हालत खराब हो गई। चूंकि उपभोक्ता व उसका पूरा परिवार ही पूर्णत: शाकाहारी है ऐसे में उन्हें मांसाहारी पिज्जा भेजकर उनका धर्म भृष्ट किया गया।
पीड़ित उपभोक्ता ने पिज्जा कम्पनी के खिलाफ थाना गंगनहर रुडक़ी में भी शिकायत की, जिसपर कोई कार्यवाही न होने पर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि पिज्जा कम्पनी द्वारा शाकाहारी पिज्जा आर्डर करने पर भी मांसाहारी पिज्जा भेज दिया गया, जो उपभोक्ता सेवा में घोर लापरवाही है।
उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में पिज्जा कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक माह के अंदर उपभोक्ता को पिज्जा की कीमत 91 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में साढ़े चार लाख रुपये व विशेष हर्जे के रूप में अंकन 5 लाख रुपए यानी कुल 9,65,918 रुपये का भुगतान करें।