नयी दिल्ली। ऑटो डीलरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अपंजीकृत वाहनों के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल करने के नियमों में ढील का प्रस्ताव रखा है।
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बताया कि वाहन पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया को आनलाइन करने साथ-साथ सरकार ने डीलर, निर्माता, आयातक और अन्य योग्य संस्थाओं को जारी किए जाने वाले ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है।
मंत्रालय ने ट्रेड सर्टिफिकेट से संबंधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी की है। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष विकेश गुलाटी ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि बीते एक वर्ष में देश के कई हिस्सों में ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया आफलाइन से आनलाइन हुयी है लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है।
गुलाटी ने कहा, ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए अभी भी कई आरटीओ में हमें दस्तावेज लेकर जाना पड़ता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां दस्तावेजों को आनलाइन माध्यम से जमा कराना होता है लेकिन फिर भी वहां बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार के इस कदम से सबकुछ आसान हो जाएगा।
राजपत्र में इस संशोधित नियम के अधिसूचित होने के बाद आटो डीलर, निर्माता, आयातक या अन्य योग्य संस्थाएं वाहन पोर्टल पर एक ही आवेदन में कई प्रकार के वाहनों और ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकेंगी।
इन्हें अब आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के एक होंडा कंपनी डीलर ने यूनीवार्ता को बताया कि यह एक बड़ा कदम है और इससे कई परेशानियां हट जाएंगी। उन्होंने कहा, हर वर्ष ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होते ही हमें इसके लिए स्थानीय प्राधिकरण के पास जाना होता था।
अब इस सर्टिफिकेट की अवधि पांच साल की हो जाने से कई परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ट्रेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता केवल ऐसे वाहनों के मामले में होती है जो न तो पंजीकृत हैं और न ही अस्थायी रूप से पंजीकृत हुए हैं।