कुमाऊं में वन ग्रामों,खत्तों में रहने वालों को भूमि अधिकार देने के निर्देश

नैनीताल । कुमाऊं मण्डल के आयुक्त सुशील कुमार ने पिछले तीन पीढ़ियों और 75 वर्षों से वन ग्रामों एवं खत्तों में रह रहे लोगों को भूमि अधिकार देने को कहा है तथा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। नैनीताल स्थित झील विकास प्राधिकरण सभागार में आयोजित बैठक में कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि भाबर क्षेत्र में जनमानस को भूमि सम्बन्धी कई प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं तथा भूमि सम्बन्धित मामले विभिन्न न्यायालायों में भी चल रहे हैं। वन व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में वन अधिकार अधिनियम, गवरमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, वर्ग-4, वर्ग-3, वर्ग-1(ख) आदि मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।

उन्होंने ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वन ग्रामों, खत्तों में वनभूमि में 75 वर्ष अथवा 3 पीढ़ियों से निवास कर रहे लोगों को वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भू-स्वामित्व का लाभ दिया जाये। इसके लिए उन्होने विभिन्न दावों का निस्तारण करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दावों के निस्तारण हेतु ग्राम स्तरीय समिति, परगना समिति व जिला स्तरीय समिति का गठन कर प्राप्त दावों का वन अधिकार अधिनियम, 2005 के अुनसार त्वरित निस्तारण किया जाये। व्यक्तिगत दावों व सामुदायिक दावों के साक्ष्यों का गहनता से भलीभाँति परीक्षण कर लिया जाये। तीनों समिति अपने स्तर पर प्रस्तावों का निस्तारण करते हुए सभी सदस्य रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त ने वर्ग-4 भूमि के विनियमितिकरण हेतु प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के भी निर्देश दिये तथा गवर्मेंट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा धारकों के विनियमितिकरण हेतु प्रचलित अधिनियम एंव नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अपर आयुक्त को दिये तांकि संशोधन प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजा जा सके।

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