निठारी कांड : सुरेंद्र कोली और मोनिंदर फांसी की सजा से बरी

नयी दिल्ली। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड ( Nithari killings) के गुनहगार सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर को फांसी की सजा से बरी कर दिया गया है। अब इन दोनों आरोपियों को फांसी ( Hanging) नहीं होगी। करीब 18 साल पहले पूरी दुनिया को दहला देने वाले निठारी कांड के गुनहगारों को आज बड़ी राहत मिली है। सुरेंद्र कोली को करीब 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी और कोठी D 5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को निचली अदालत ( court of law) ने फांसी की सजा सुनाई थी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को रद्द किया , सुरेंद्र कोली, मोनिंदर पंढेर पर फैसला आज आया है, चश्मदीद न मिलने पर फांसी पर रोक लगी है। इससे पहले गाजियाबाद कोर्ट ने दोनो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके बाद दोनों आरोपियों ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील को मंजूर कर लिया था। आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court) ने फैसला सुनाया है। जिसके बाद बरी हुये है निठारी कांड के दोनों आरोपी।

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